राष्ट्रीय
प्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में गैंगस्टर अतीक अहमद से जुड़ी बताई गई जमीन पर तोड़े गए घरों को लेकर राहत दी है। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने फैसला सुनाया कि प्रभावित लोग अपने खर्च पर घर फिर से बना सकते हैं लेकिन उन्हें तय समय में अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करनी होगी।