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राष्ट्रीय
25-Mar-2025

प्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में गैंगस्टर अतीक अहमद से जुड़ी बताई गई जमीन पर तोड़े गए घरों को लेकर राहत दी है। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने फैसला सुनाया कि प्रभावित लोग अपने खर्च पर घर फिर से बना सकते हैं लेकिन उन्हें तय समय में अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करनी होगी।