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राष्ट्रीय
05-Jun-2020

अनलॉक फेज 1 में 8 जून से सभी धार्मिक स्थल और रेस्टोरेंट खुल रहे हैं। इसको लेकर केन्द्रीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा गाइड लाइन जारी की गई है। इस गाइड लाइन के अनुसार, भक्तों को मंदिर जाने की अनुमति होगी लेकिन उन्हें कई नियमों का पालन करना होगा। गाइड लाइन में कहा गया है कि किसी भी धार्मिक स्थल में मूर्ति को छूना मना होगा। परिसर में प्रवेश से पहले सभी को अपने हाथ और पैर साबुन से धोने होंगे। प्रवेश द्वार पर ही सबके शरीर का तापमान चेक किया जाएगा। जिन भक्तों में कोरोना के लक्षण होंगे उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मास्क पहनना अनिवार्य होगा, बिना मास्क किसी को भी मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मूर्तियों, मंदिर में रखी किताबों को छूने की इजाजत नहीं होगी। मंदिर के अंदर किसी भी तरह का सामूहिक गाना और बजाना नहीं होगा। मंदिर में प्रसाद नहीं बांटा जाएगा। मंदिर के अंदर बैठने के लिए लोगों को अपने घरों से चटाई लेकर जाना होगा। किसी भी तरह से भीड़ एकत्रित नहीं करनी होगी। मिशन अनलॉक-1 के तहत 8 जून से रेस्टोरेंट भी खुल रहे हैं। केंद्र सरकार ने रेस्टोरेंट्स को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइड लाइन के अनुसार, कंटेनमेंट जोन में रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। इसके बाहर खोले जा सकते हैं। वहीं रेस्टोरेंट या होटल स्टॉफ को पूरे दिन मास्क पहनना होगा।होटल में बैठकर खाना खाने की जगह होम डिलेवरी को बढ़ावा दिया जाएगा। डिलेवरी देने वाला पार्सल हाथ में देने की जगह दरवाजे पर रखे। रेस्टोरेंट या होटल स्टॉफ को पूरे दिन मास्क पहनना होगा। भीड़ एकत्रित ना करें, बड़े सामारोह ना हों। ग्राहकों के बीच 6 मीटर की दूरी हो। ऑनलाइन पेमेंट पर फोकस करें। हर ग्राहक के बाद टेबल को सैनेटाइज किया जाएगा।