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क्षेत्रीय
19-Apr-2021

शिवराज सरकार को आदेश, मरीज को एक घंटे में उपलब्ध हो इंजेक्शन मप्र हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा की याचिका सहित कोरोना को लेकर दायर की गई अन्य 6 याचिकाओं की सुनवाई पूरी करते हुए अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया था। सोमवार को चीफ जस्टिस जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की डिवीजन बेंच ने 49 पेज का विस्तृत आदेश जारी किया। कोरोना संक्रमितों के इलाज में हो रही लापरवाही पर हाइकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। हाइकोर्ट ने आदेश में कहा कि हम मूकदर्शक बनकर यह सब नहीं देख सकते। कोर्ट ने कहा कि कोरोना के गंभीर मरीजों को एक घंटे में अस्पताल में ही रेमडेसिविर इंजेक्शन सरकार उपलब्ध कराए। साथ ही केंद्र सरकार रेमडेसिविर का उत्पादन बढ़ाए। अगर जरूरत पड़े तो आयात करे। राम पंवार