मनरेगा का नाम बदलने पर कांग्रेस का हमला नववर्ष पार्टियों पर रोक की मांग हिंदू सेवा परिषद ने सौंपा ज्ञापन जबलपुर में होगी 69वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता एंपायर थिएटर चौक पर यातायात पुलिस की चालानी कार्रवाई स्लीमनाबाद कब्रिस्तान विवाद में हाईकोर्ट की अंतरिम रोक । कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. रागिनी नायक ने प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार पर योजनाओं के नाम बदलने को लेकर तीखा हमला बोला।उन्होंने कहा कि जो सरकार काम नहीं करती वही योजनाओं के नाम बदलने में व्यस्त रहती है।डॉ. नायक ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार कांग्रेस की जनहितकारी योजनाओं को नए नाम देकर अपनी उपलब्धि बताने की कोशिश कर रही है।उन्होंने स्वच्छ भारत जन-धन मेक इन इंडिया और अटल पेंशन योजना जैसे उदाहरण गिनाए।मनरेगा का नाम बदलकर “विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण” रखने को उन्होंने जनता को भ्रमित करने वाला कदम बताया। अंग्रेजी नववर्ष पर होने वाली पार्टियों में अवैध शराब तेज डीजे और अश्लीलता पर रोक लगाने की मांग को लेकर हिंदू सेवा परिषद ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा।परिषद ने कहा कि हाईकोर्ट और एनजीटी के आदेशों के बावजूद नियमों का खुलेआम उल्लंघन होता है।रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे-लाउडस्पीकर पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश लागू कराने की मांग की गई।संगठन ने धार्मिक और सामाजिक आयोजनों की तरह नववर्ष पार्टियों पर भी समान नियम लागू करने की अपील की। जबलपुर स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत 69वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन 23 से 28 दिसंबर तक जबलपुर में किया जाएगा।प्रतियोगिता में खो-खो (19 वर्ष बालक-बालिका) और बास्केटबॉल (14 वर्ष बालक) के राष्ट्रीय मुकाबले होंगे।कार्यक्रम की अध्यक्षता कलेक्टर जबलपुर श्री राघवेन्द्र सिंह करेंगे जबकि आयोजन का दायित्व संयुक्त संचालक लोकशिक्षण को सौंपा गया है।प्रतियोगिता में देशभर से 1216 प्रतिभागी व ऑफिशियल्स भाग लेंगे।उद्घाटन एवं समापन समारोह दिल्ली पब्लिक स्कूल मण्डला रोड जबलपुर में आयोजित होगा। जबलपुर यातायात पुलिस ने एंपायर थिएटर चौक पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया।इस दौरान दोपहिया और चारपहिया वाहनों को रोककर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई।पुलिस ने बिना हेलमेट सीट बेल्ट और अन्य यातायात नियम तोड़ने वालों के चालान काटे। जबलपुर। स्लीमनाबाद कब्रिस्तान विवाद पर जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है।चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिविजन बेंच ने अगली सुनवाई तक किसी भी तरह की तोड़फोड़ या बुलडोजर कार्रवाई पर प्रतिबंध लगाया है।कोर्ट ने कहा कि 5–10 वर्षों में हजार से अधिक कब्रें बनना संभव नहीं जिससे कब्रिस्तान के पुराने उपयोग का संकेत मिलता है।हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पूरा साइट प्लान व रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए हैं।मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी 2026 को होगी। शहर के हवाबाग कॉलेज के पीछे नेत्रहीन छात्रों का कथित रूप से धर्मांतरण कराए जाने का मामला सामने आया है।आरोप है कि छात्रों की क्लास लगाकर उन्हें कागजात देकर भ्रमित किया जा रहा था।कुछ छात्रों ने इसका विरोध किया तो वहां मौजूद लोगों ने उनसे अभद्र व्यवहार किया जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई।सूचना मिलने पर हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची।मामले में छात्रों ने कथित महिला टीचर को बुलाने की मांग की जिसके बाद जांच शुरू की गई।