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कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने गुरूवार को राजधानी भोपाल के 04 नामी निजी स्कूलों पर पर फीस अधिनियम 2017 का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की है। डीपीएस स्कूल कोलार रोड श्री चैतन्य टेक्नों कोलार रोड कैपियन स्कूल भौरी और सेंज इंटरनेशनल कोलार रोड छात्रों के माता पिता से जयादा फीस बसूल रहे थे। कलेक्टर ने स्कूलों को पालकों से नियम विरुद्ध वसूली गई फीस को वापस करने का आदेश दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी अंजनी कुमार त्रिपाठी ने बताया कि चारों स्कूल ने फीस अधिनियम 2017 के नियमों का उल्लंघन किया है। इन स्कूलों पर धारा 9 (9) के तहत जुर्माना भी लगाया जाएगा।