राष्ट्रीय
घर से अपहरण कर शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को कोर्ट ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 47000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीष पॉक्सो अभिलाष जैन ने सुनाया। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी व पैरवीकर्ता केदार सिंह कौरव ने बताया कि 15 जुलाई 2021 को पीड़िता के दादाजी ने पोती के अपहरण की रिपोर्ट थाने में दर्ज़ कराई थी.