मध्यप्रदेश के स्कूली बच्चों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने ‘स्टूडेंट बैग पॉलिसी’ जारी कर दी है। इस पॉलिसी के तहत 1 दिन बिना स्कूल बैग के विधार्थी शाला पहुंचेंगे। दूसरी कक्षा तक के बच्चों को होम वर्क नहीं दिया जाएगा। वही स्कूल बैग के वजन की सीमा भी तय की गई है। प्रदेश के सभी शासकीय अशासकीय और अनुदान प्राप्त स्कूलों पर ये आदेश लागू होगा। मार्च से शुरू हो रहे नये शिक्षा सत्र में एक बार फिर से बस्ते के वजन की गाइड लाइन को सख्ती से लागू करने की तैयारी है। पहली कक्षा के स्टूडेंट के स्कूल बैग का अधिकतम वजन 2 किलो 200 ग्राम होगा। वहीं 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के बस्ते का अधिकतम वजन 4.5 किलोग्राम होगा। यदि आपके बच्चे के स्कूल में इस गाइड लाइन का उल्लंघन होता है तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं।