MP में पंचायत-निकाय चुनाव में OBC को मिलेगा आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में नोटिफिकेशन जारी करने को कहा पंचायत और निकाय चुनाव में OBC वर्ग को मिलेगा आरक्षण एक सप्ताह में आरक्षण नोटिफाई किया जाए - सुप्रीम कोर्ट मध्यप्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में OBC वर्ग को आरक्षण मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा है कि एक सप्ताह में आरक्षण नोटिफाई किया जाए। साथ ही अगले एक सप्ताह में चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि आरक्षण किसी भी स्थिति में OBC, SC/ST को मिलाकर 50% से अधिक नहीं होगा। गौरतलब है कि सुप्रीम ने प्रदेश में OBC आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव कराने के फैसले के बाद सरकार ने OBC वर्ग को आरक्षण देने के लिए 12 मई की देर रात सुप्रीम कोर्ट में संशोधन याचिका (एप्लिकेशन फॉर मॉडिफिकेशन) दाखिल की थी।