MPPSC 2019 की प्रारम्भिक और मुख्य परीक्षा के रिजल्ट को लेकर चल रहे विवाद पर बड़ी खबर आई है. MPPSC 2019 की परीक्षा निरस्त कर दी गयी है. MPPSC की प्रारम्भिक और मुख्य दोनों परीक्षाएं रद्द हो गई हैं. इसपर जबलपुर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. यानि इन दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट कैंसिल हो गया है. गौरतलब है कि इसमें कुल 330 पद थे. इसमें SDM, DSP जैसे प्रमुख पद शामिल थे. गौरतलब है कि विवादित नियमों के तहत PSC ने परिणाम जारी किये थे. पहले आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान छात्रों को सामान्य श्रेणी में शामिल न करने का नियम था, जिसपर जबलपुर हाइकोर्ट में PSC और सरकार के इस फ़ैसले को चुनौती दी गई थी. सरकार 17 फ़रवरी 2020 को संशोधित नियम लायी थी. आरोप था कि विवादित नियमों के तहत PSC ने परिणाम जारी किये थे. आरक्षित वर्ग के छात्रों को सामान्य श्रेणी में शामिल न करने का नियम था. आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 4(4) के संशोधित अधिनियम को HC में चुनौती दी गई थी. सरकार ने हाइकोर्ट में जवाब देते हुए विवादित नियमों को वापस लेने की अपील की थी. इसके बाद भी 31 दिसम्बर 2021 को PSC 2019 मेंस के परिणाम विवादित नियमों के तहत जारी कर दिए गए थे. HC ने पुराने नियमों के तहत पुनः रिज़ल्ट जारी करने का आदेश दिया।