बालाघाट के बहेला थाना क्षेत्र के गांव वारी में सुबह लगभग ८.३० बजे सडक़ हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बताया गया कि लांजी की ओर से आ रहे ट्रक ने पैशन प्रो मोटरसाइकिल पर सवार युवराज दुलीचंद मरठे बसंत बलिराम मातरे को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। जिसके बाद २० साल के बसंत मातरे गिर गया और ट्रक की चपेट में आने से बसंत की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं युवराज मरठे गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी के मुताबिक छिंदवाड़ा निवासी ट्रक चालक शेख स्माइल पिता सलीम माल लेकर रायपुर छत्तीसगढ़ जा रहा था। तभी यह हादसा हो गया। 5 जुलाई को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट मुख्यालय सभागार में पैक्स सेवायुक्तो के लिए एक दिवसीय सीएससी कामन सर्विस सेंटर विषय को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कलेक्टर व बैंक प्रशासक डॉ गिरीश कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यशाला में जिले के 50 पैक्स समितियों के डाटा आपरेटरो को प्रारंभ में बैंक सीईओ आर सी पटले द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि कामन सर्विस सेंटर पैक्स समितियों के लिए लाइफ लाइन हैं इसके माध्यम से समिति को सुदृढ़ता की ओर अग्रसर करना है और ग्राम के जनमानस को कंप्यूटर आनलाइन कार्य के लिए सुविधानुसार दूसरी जगह जाना पड़ता था अब वे समिति में ही इस कार्य को करवा पाएंगे। इस कार्य को मूर्त रूप देने के लिए समिति कर्मचारी कारगर साबित होगे। इस कार्यशाला में उपस्थित डाटा आपरेटरो को सत्येंद्र बिसेन जिला समन्वयक ने सीएससी को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराया गया। १ जुलाई से देश में तीन नए कानून लागू कर दिए गए है। इन तीन कानूनों के व्यवहारिक उपयोग के सम्बंध में कलेक्टर डॉण् गिरीश कुमार मिश्रा और एसपी श्री समीर सौरभ की संयुक्त अध्यक्षता में जिला पंचायत में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिला अभियोजन अधिकारी श्री कपिल कुमार डेहरिया ने तीनों कानूनों के सम्बंध में तुलनात्मक रूप से व्यवहारिक दृष्टि से उदाहरणों के साथ प्रस्तुतिकरण किया गया। उन्होंने कहा कि पहले आईपीसी १८६० लागू था। जिसे अब भारतीय न्याय संहिता बीएनएस २०२३ सीआरपीसी १९७३ को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और एविडेन्स एक्ट १८७२ को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से जाना जाएगा। शुक्रवार को खैरलांजी बाजार में मत्स्य विभाग ने कार्यवाही करते हुए १४० किलो मछली जब्त की है। मत्स्य अधिकारी श्रीमती पूजा रोडगे ने बताया कि मत्स्याखेट प्रतिबंध अवधि के दौरान लोकल माइनर और मेजर कार्प की मछलियां जब्त की गई है। मप्र नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम १९७२ की धारा ३२ के तहत कार्यवाही की गई है। कार्यवाही में १४० किलो मछलियों की नीलामी खैरलांजी बाजार में की गई। नीलामी से प्राप्त राशि शासन के कोष में ६७५० रुपये की जमा की जाएगी।