मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी गोविंद सिंह राजपूत की परेशानी बढ़ते ही जा रही हैं। मंत्री के खिलाफ जालसाजी धोखाधड़ी आर्थिक अपराध और बेनामी संपत्ति के संबंध में एमपी एमएलए कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को जांच के आदेश दिये हैं। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में आरोप है कि मंत्री ने एक साल पहले सागर जिले में 50 एकड़ कृषि भूमि बेनामी संपत्ति के तौर पर अपने ससुराल वालों के नाम पर खरीदी। इसके बाद मंत्री ने कृषि भूमि को स्वयं तथा अपने परिजनों के नाम पर दान पत्र के आधार पर रजिस्ट्री करवा ली। याचिका में कहा गया कि आर्थिक अपराध की बड़ी धोखाधड़ी यह हुई है कि रजिस्ट्री शुल्क भी कम जमा किया गया जिससे शासन को करीब 50 लाख रुपए की जानबूझकर हानि पहुंचाई गई।