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मध्यप्रदेश में जिला न्यायालय के लोक अभियोजक और अतिरिक्त लोक अभियोजक की सेवानिवृत्ति आयु अब 62 से 65 वर्ष होगी। यह बात गृह और विधि एवं विधायी कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राजधानी भोपाल में टेक्नोक्रेट्स इंस्टिट्यूट ऑफ़ लॉ के शुभारंभ अवसर पर कही। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद विवेक तंखा सहित टेक्नोक्रेट्स इंस्टिट्यूट ऑफ़ लॉ के मुख्य संरक्षक डॉ आर.आर.करसोलिया और ग्रुप चेयरपर्सन साधना करसोलिया उपस्थित थे । मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जिला न्यायालय के लोक अभियोजक एवं अतिरिक्त लोक अभियोजक की सेवानिवृत्ति आयु 62 से 65 वर्ष किया जाना प्रस्तावित है।