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राष्ट्रीय
03-Nov-2026

तुषार कपूर से 5 करोड़ की फिरौती मांगने का मामला लॉरेंस गैंग के नाम से आया धमकी भरा कॉल निकला फर्जी बॉलीवुड अभिनेता तुषार कपूर को लॉरेंस गैंग के सदस्य हैरी बॉक्सर के नाम पर धमकी भरा फोन आने का मामला सामने आया है। फोन करने वाले ने अभिनेता से 5 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी। तुषार कपूर ने इसकी शिकायत मुंबई पुलिस से की जिसके बाद जांच एंटी एक्सटॉर्शन सेल और क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। पुलिस की टेक्निकल टीम ने कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग की जांच की और आवाज का मिलान हैरी बॉक्सर के आधिकारिक ऑडियो सैंपल से किया। अधिकारियों के मुताबिक दोनों आवाजों में समानता नहीं मिली है। ऐसे में पुलिस को आशंका है कि किसी ने गैंग का नाम इस्तेमाल कर डराने की कोशिश की है। रामायण की एडवांस बुकिंग से 73 करोड़ की कमाई पाइरेसी रोकने के लिए हाईकोर्ट सख्त रणबीर कपूर स्टारर फिल्म रामायण पार्ट-1 रिलीज से पहले ही चर्चा में है। फिल्म की एडवांस बुकिंग से करीब 73 करोड़ रुपये की कमाई होने का दावा किया जा रहा है। इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म को अंतरिम कॉपीराइट सुरक्षा देते हुए बिना अनुमति इसकी रिकॉर्डिंग होस्टिंग और स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अज्ञात लोगों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फिल्म के कंटेंट का अनधिकृत इस्तेमाल करने से मना किया है। फिल्म 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस आदेश से पाइरेटेड लिंक और मिरर वेबसाइट्स के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता साफ हुआ है। रामायण की ट्रोलिंग पर रणबीर कपूर का जवाब बोले- कुछ तो लोग कहेंगे फिल्म रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाने को लेकर सोशल मीडिया पर हो रही आलोचनाओं पर अभिनेता रणबीर कपूर ने प्रतिक्रिया दी है। देशभर के 18 हजार से ज्यादा छात्रों से बातचीत के दौरान रणबीर ने कहा कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। उन्होंने कहा कि अगर इंसान की नीयत और मेहनत सही है तो उसे बेवजह की आलोचनाओं पर ध्यान देने के बजाय अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। रणबीर के मुताबिक सच्ची मेहनत और अच्छी नीयत के साथ किया गया काम खुद अपनी पहचान बनाता है। इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार अभिनेता ने मांगी बिना शर्त माफी अभिनेता इमरान खान ने SIR के खिलाफ मुंबई में हुए प्रदर्शन में शामिल होने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है। उन्होंने अदालत को भरोसा दिलाया कि भविष्य में इस तरह के किसी भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। कोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई देश छोड़ने के नोटिस को चुनौती देने के संबंध में हो रही थी। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत की उदारता है कि उन्हें तुरंत डिपोर्ट करने के बजाय नोटिस दिया गया। अदालत ने कहा कि देश की उदारता का सम्मान किया जाना चाहिए।