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01-Mar-2026

बस संचालकों की 2 मार्च से प्रस्तावित हड़ताल स्थगित बसों का यथावत होगा संचालन भालू हमले के मुआवजा प्रकरण बनाने 14 हजार की वसूली का आरोप न्यायालय के फैसले से म.प्र सडक़ परिवहन निगम के सेवानिवृत कर्मचारियों में खुशी बस संचालकों ने 2 मार्च से प्रस्तावित अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले ली है। मध्यप्रदेश बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन की मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक के बाद हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। बस संचालकों ने नई परिवहन नीति के विरोध में 2 मार्च से हड़ताल किए जाने की चेतावनी दी थी। बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष मुकेश चौहान ने बताया कि प्रदेश संगठन की मुख्यमंत्री के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने विवादित राजपत्र को फिलहाल होल्ड करने का आश्वासन दिया है। इसके बाद प्रदेश संगठन के निर्देश पर 2 मार्च से शुरू होने वाली हड़ताल समाप्त कर दी गई। कनारी में भालू हमले के पीड़ित सावन लाल से सहायता राशि का प्रकरण बनाने के नाम पर सहायक परिक्षेत्र अधिकारी दक्षिण लामता भाग 2 एवं वन सुरक्षाकर्मी गोलू के द्वारा 14 हजार रुपये लेने का आरोप सामने आया है। कनारी निवासी सावनलाल पिता धनीराम जो भालू के हमले में घायल हुए थेजिससे सहायक परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा सहायता राशि दिलाने का प्रकरण बनाने के नाम पर सुरक्षाकर्मी गोलू को पीड़ित सावनलाल के घर कनारी भेजकर पीड़ित से 14000 रूपये में बात करके ₹179000 की सहायता राशि स्वीकृत किया गया है। और 10000 रूपये तुरंत नगद लिया गयाऔर 4000रूपये वर्तमान समय से 6माह पहले पीड़ित के खाते में शासन से राशि जमा होने पर पुनः 4000 रूपये मांग कर गोलू ले जाने की बात बताया गया। प्रशासन की सख्ती के बाद भी बस संचालकों की मनमानी थम नहीं रही है। यात्रियों से अधिक किराया वसूली की शिकायत के बाद प्रशासन ने फिर दो यात्री बसों को जब्त किया है। जिला परिवहन अधिकारी अनिमेष गढ़पाल के नेतृत्व में परिवहन एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा यह कार्यवाही की गई है। यात्रियों से अधिक किराया वसूली की शिकायत पर रविवार को इंदौर व भोपाल से बालाघाट पहुंची यात्री बसों की जांच की गई। जांच के दौरान यात्रियों ने बस संचालकों द्वारा अधिक किराया वसूलने के साक्ष्य प्रस्तुत किए। शिकायतों की पुष्टि होने पर नंदन ट्रेवल्स की दो बसों को जब्त कर थाने में खड़ा करा दिया गया है। इसके पूर्व शनिवार को तीन बसों को जब्त किया गया था। मध्यप्रदेश सडक़ परिवहन निगम के सेवानिवृत कर्मचारी सदस्यों के हित में उच्च न्यायालय ग्वालियर द्वारा २३ फरवरी को एक्स ग्रेसिया राशि एवं अन्य भुगतान से संबंधित फैसला सुनाया गया है। जिससे सभी कर्मचारियों को लाखों रूपए का भुगतान किया जाएगा। इस फैसले से म.प्र सडक़ परिवहन निगम के सेवानिवृत कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। आज १ मार्च को परिवहन निगम के सेवानिवृत कर्मचारियों की बैठक पुराने राज्य परिवहन बस स्टैण्ड परिसर में आयोजित हुई। इस दौरान होली पर्व को देखते हुए सभी उपस्थितजनों ने एक-दूसरे को गुलाल का तिलक लगाकर होली पर्व की शुभकामनाएं दी गई।