क्षेत्रीय
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को अपनी संपत्तियां बेचकर ₹10000 करोड़ की राशि SEBI-Sahara Refund Account में जमा करने का आदेश दिया है। यह राशि निवेशकों को वापस की जाएगी। कोर्ट ने सहारा की देरी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि सहारा को अपनी संपत्तियों की बिक्री में अधिक पारदर्शिता रखनी चाहिए।