क्षेत्रीय
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंगलवार 9 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया. सीएम केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी. इस याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और गिरफ्तारी को वैध माना है. कोर्ट ने कहा कि ये जमानत का मामला नहीं है. गिरफ्तारी को चुनौती है. हाई कोर्ट ने कहा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ईडी की रिमांड को अवैध नहीं कहा जा सकता है