क्षेत्रीय
सागर जिले के रहली में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आर प्रजापति ने हत्या के मामले में पति ससुर और देवर को आजीवन कारावास एवं दो दो सौ रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला रहली थाना क्षेत्र के मढिया बुजुर्ग का है। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक विजय तिवारी ने की.