सीहोर जिला न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए रुपए का लालच देकर धोखाधड़ी करने वाले सांई प्रसाद चीट फंड कंपनी के डायरेक्टर बाला साहब का भापकर को 170 साल की सजा और 9 लाख 35 हजार के जुर्माने से दंडित किया गया है. न्यायालय ने धारा 420 चीट फंड अधिनियम में 5- 5 साल की सजा और निवेशकों की काउंटिंग में सजा सुनाई गई है जो 170 है। ममाले सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रमोद अहिरवार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि संजय कुमार शाही की अदालत ने चीट फंड कंपनी सांई प्रसाद कंपनी के डायरेक्टर बाला साहब भापकर को 420 चीट फंड अधिनियम में 5- 5 साल की सजा और निवेशकों की काउंटिंग में सजा सुनाई गई है। जिनमें 170 साल की सजा और 9 लाख 35 हजार का जुर्माना से दंडित किया गया है|