सीधी जिले के अमिलिया थाना क्षेत्र में महिला के साथ तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया और उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे का सरिया डाल दिया। पीड़िता को गंभीर अवस्था में पहले सीधी जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां से रीवा रैफर कर दिया। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी उसी गांव के हैं। चार साल पहले पति की मौत के बाद महिला अपने दो बच्चों के साथ झोपड़ी में दुकान चलाकर परिवार पाल रही है। शनिवार रात तीन युवकों ने महिला को आवाज देकर पानी मांगा। महिला ने पानी न होने की बात कही तो आरोपी झोपड़ी के टटिए को तोड़कर अंदर घुस गए। लोकसभा चुनाव में अवैध लेनदेन मामले में केंद्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड की रिपोर्ट में जिन पुलिस अफसरों के नाम हैं, उनके खिलाफ राज्य सरकार जल्दी ही एक्शन लेगी। केंद्र सरकार ने इन अफसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति राज्य सरकार को दे दी है। राज्य सरकार अब 3 आईपीएस अफसर सुशोभन बनर्जी, संजय माने और वी मधुकुमार के साथ राज्य पुलिस सेवा के अफसर अरुण मिश्रा को आरोप पत्र देकर जवाब तलब करेगी। प्रदेश के वर्ष 2021-22 के बजट में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की झलक होगी। वित्त विभाग ने इसे लेकर 24 जनवरी तक विभागों से सुझाव मांगे हैं। इसमें उन्हें सालभर में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की दिशा में किए जाने वाले कामों में आने वाले खर्च की जानकारी देना है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुधर रही है। आत्मनिर्भर थीम पर शुरू होने वाली किसी भी योजना में पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी। प्रदेश को तेंदुआ स्टेट का दर्जा मिलने के बाद भोपाल के जंगल से भी खुशखबरी आई है। यहां पर बाघ के बाद पहली बार तेंदुआ मां अपने शावक के साथ दिखी है। यहां पर अभी तक तेंदुए अपनी उपस्थिति तो दर्ज कराते रहे हैं, लेकिन कभी भी ई-सर्विलांस और ट्रैप कैमरों में कैप्चर नहीं हुए थे। भोपाल से 10 किमी दूर गोल बीट में एक मादा तेंदुआ अपने शावक के साथ ट्रैप कैमरे में कैप्चर हुई है। कलियासोत और केरवा के आसपास अभी तक बाघों व शावकों का दबदबा रहा है। अब यहां पर तेंदुओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करना शुरू कर दी है। मैरिज गार्डन संचालकों को अब अगले तीन महीने में नए सिरे से अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उन्हें अपने कुल एरिया का कम से कम 25 फीसदी पार्किंग के लिए आरक्षित रखना होगा। जिस स्थान पर 50 लोग से ज्यादा इकट्ठा होकर कोई समारोह कर सकते हैं, उसे मैरिज गार्डन की श्रेणी में रखा जाएगा। कॉलोनियों के बीच स्थित सार्वजनिक पार्क में कोई भी शादी या समारोह आयोजित नहीं किया जा सकेगा।