सीधी जिले के डैनीहा में बुधवार को प्रशासन ने सिविल कोर्ट के आदेश पर करीब 100 आदिवासी परिवारों के घर गिरा दिए। ये सभी परिवार 80 साल से इस जमीन पर रह रहे थे। उन्हें एक दिन पहले ही नोटिस मिला था और अगले दिन की घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। जमीन के मालिक मृगेंद्र सिंह ने करीब 20 साल पहले कोर्ट में अतिक्रमण हटाने की याचिका दायर की थी। कोर्ट ने 2020 में उनके पक्ष में फैसला सुनाया। तब तत्कालीन विधायक केदारनाथ शुक्ला के हस्तक्षेप से कार्रवाई नहीं हो पाई। अप्रैल 2024 में क्वांटम ऑफ कोर्ट के तहत नया आवेदन किया गया। 7 मई 2025 को फिर सिंह के पक्ष में आदेश आया।28 मई को प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंची। टीम ने सभी घरों को गिरा दिया।