सागर में निर्वाचन लड़ रहे किसी अभ्यर्थी का बिना किसी सूचना के किसी आयोजन में शामिल होना तथा उनकी उपस्थिति में मतदाताओं को प्रलोभन देने गिफ्ट बंटवाना आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। ऐसा ही एक मामला सागर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सामने आया। 5 नवंबर 2023 को साहू समाज धर्मशाला में हो रहे एक कार्यक्रम में पहुंची निर्वाचन मामले की जांच टीम ने पाया कि प्रत्याशी शैलेंद्र जैन की उपस्थिति में कार्यक्रम स्थल पर गिफ्ट पैकेट में बर्तनों का वितरण तथा भोजन की व्यवस्था से की गई है जो यह संदेह उत्पन्न करता है कि मतदाताओं को लुभाने के लिए यह कार्य किया गया है। प्रत्याशी शैलेंद्र जैन का यह कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 (1) के तहत भ्रष्ट्र आचरण की श्रेणी में आता है। इसकी शिकायत रिटर्निंग अधिकारी सागर विधानसभा क्षेत्र द्वारा मोती नगर थाने में की गई