कोविड संक्रमण के उपचार के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली फैवीमैक्स की नकली टेबलेट का बेचने के मामले में बालाघाट के संबंधित दवा दुकान को सिर्फ 10 दिनों के लिए लाइसेंस रद्द करना लोगों को हजम नहीं हो रहा है । लोगों का कहना है कि दवा विक्रेता ने जिस तरह अमाननीय जघन्य अपराध किया है उसके अनुसार उसे सजा नही दी गई ... बल्कि फैसले को देखकर यह लग रहा है कि ..कहीं ना कहीं अधिकारीयों ने दवा विक्रेता को बचाने का कोशिश की है। गौरतलब है कि शासन द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार दवाई विक्रेता ने दवाई से संबंधित बिक्री पत्रक प्रस्तुत नहीं किए गए, जबकि मामला नकली दवाई बेचने का है। जिसका जांच रिपोर्ट में जिक्र ही नहीं है। जिसके आधार अपराध को संगीन ना मानते हुए सिर्फ 10 दिन का दुकान लाइसेंस रद्द किया गया है.....