मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं एक्शन शुरू कर दिया है उन्होंने पहले आदेश मध्य प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर जारी किया है जिसमें नियत डेसिबल से अधिक आवाज में लाउडस्पीकर और डीजे को नहीं बजाया जा सकेगा इसके लिए वकायदा दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं इस दिशा निर्देश के अनुसार इंडस्ट्रियल एरिया में दिन के समय 75 डेसिबल और रात के समय 70 डेसीबल कमर्शियल एरिया में दिन के समय 65 और रात के समय 60 डेसीबल रेसिडेंशियल एरिया में दिन के समय 55 और रात के समय 45 डेसिबल और साइलेंस जोन में दिन के समय 40 डेसीबल को रात के समय 30 डेसीबल तक ध्वनि विस्तार की यंत्र और लाउडस्पीकर बजाए जा सकते हैं । सरकार के इस आदेश को 31 दिसंबर 2023 तक लागू करने के निर्देश जारी किए हैं ।