क्षेत्रीय
शिवराज सरकार ने मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानि ओबीसी को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में 27% आरक्षण लागू कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि जिन परीक्षाओं और भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई हैं, उनमें रोक रहेगी। गौरतलब है कि पीजी NEET 2019-20, PSC, मेडिकल अधिकारी भर्ती और शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। इस आदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में 64 विभागों में एक लाख से ज्यादा खाली पद भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।