राज्य
प्रदेश में अब महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध करने वाले व्यक्ति का परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा । परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने इस संबंध में सभी आरटीओ व डीटीओ को आदेश जारी कर दिए हैं । इसके मुताबिक पुलिस थाने या किसी विभाग से ऐसे अपराधी की जानकारी मिले , जो महिलाओं के खिलाफ किसी गंभीर अपराध में लिप्त रहा हो । उसका लाइसेंस तुरंत निलंबित किया जाएगा । साथ ही अब आदेश के मुताबिक नए कमर्शियल लाइसेंस बनवाने वालों को अपने आवेदन के साथ पुलिस या सक्षम अधिकारी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगाना होगा ।